जयपुर. शहर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने हिरासत में हुई कथित मौत के मामले में पूर्व डीसीपी राजीव पचार, एडीसीपी धर्मेन्द्र सागर, एसीपी अतुल शाह और भट्टा बस्ती थानाधिकारी शिवनारायण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत ने यह आदेश शेख सलामुद्दी की रिविजन याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि उसका बेटा आसिफ शेख राजनीतिक रूप से सक्रिय था. जिसके चलते उसकी कई लोगों से राजनीतिक तौर पर दुश्मनी थी. भट्टा बस्ती थाना पुलिस 11 दिसंबर 2020 को आसिफ को अवैध रूप से थाने में बंद कर दिया था. इस दौरान उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई और थाने की छत से नीचे गिरा दिया. बाद में उसकी मौत हो गई.
पढे़ं:Rajashtan Highcourt ने आईपीएस सत्यवीर सिंह को रेंज आईजी बनाने पर मांगा जवाब