जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम, 2017 के प्रावधानों की पालना नहीं करने पर प्रमुख सामाजिक न्याय सचिव, डीजीपी और जेडीसी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश लोक उत्थान संस्थान की अवमानना याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि वृद्ध नागरिकों के कल्याण के लिए साल 2017 में वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम लागू किया गया था. अधिनियम में साल 2018 में कई कल्याणकारी प्रावधान जोड़े गए. इसके तहत राज्य सरकार को सभी जिलों में वृद्ध आश्रम के निर्माण के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए केयर होम का निर्माण किया जाना था.