जयपुर. प्रदेश में अब अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों के लिए अलग-अलग पात्रता परीक्षा नहीं (CET for vacancies in Rajasthan) होगी. राज्य सरकार ने समान भर्तियों की समान पात्रता परीक्षा के लिए Common Eligibility Test (CET) के नियम कायदे तय कर दिए हैं. कार्मिक विभाग (Department of Personnel) ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं.
नियम कायदे जारी: कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार इस समान पात्रता परीक्षा से स्नातक स्तर की 16 और उच्च माध्यमिक स्तर की 8 भर्तियों की पात्रता तय की जाएगी. इस परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड साल में एक बार करेगा. अभ्यर्थी की ओर से समान पात्रता परीक्षा में अर्जित अंकों की वैधता एक वर्ष की होगी. इस परीक्षा से अभ्यर्थियों को कई तरह की राहत मिलने का दावा किया जा रहा है. नियमों के अनुसार, अभ्यर्थी को बार-बार आवेदन, आवेदन शुल्क और अलग-अलग परीक्षाओं के लिए यात्रा करने की जहमत से राहत मिलेगी.
यह बने नियम:
- समान पात्रता परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से किया जाएगा
- समान पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी
- सीईटी का स्कोर परिणाम की तारीख से एक वर्ष के लिए मान्य होगा
- सीईटी में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई समय सीमा नहीं होगी
- अभ्यर्थियों के पास सीईटी में उनके स्कोर सुधारने का अवसर होगा
- किसी अभ्यर्थी का, अनुसूची-1 और अनुसूची-11 में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा
- बोर्ड, स्नातक स्तर और सीनियर सैकण्डरी स्तर के अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग पात्रता परीक्षा कराएगा
- पात्रता परीक्षा में किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि जैसे नकल, महत्वपूर्ण सूचना छुपाने, सीईटी में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने के प्रयास करने जैसे मामलों में अगर बोर्ड दोषी करार देता है, तो दाण्डिक कार्रवाई के साथ स्थायी तौर पर परीक्षा में भाग लेने पर रोक लगा दी जाएगी
- बोर्ड, सीईटी में उपस्थित होने के लिए ऐसी रीति से जो बोर्ड उचित समझे, एक नोटिस प्रकाशित करके आवेदन आमंत्रित करेगा
- यह नियम राज्य सरकार की ओर से निकाले जाने वाली भर्तियों में ही लागू होगा