जयपुर.राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग (Rajasthan Human Rights Commission) में अपने केस की जानकारी के लिए अब जयपुर मुख्यालय आने की जरूरत नहीं है. आयोग ने परिवादियों को सुविधा देने के लिए वेबसाइट शुरू की है. इस पर परिवादी घर बैठे अपने केस की स्थिति को देख सकेंगे.
राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास (Justice Gopal Krishna Vyas) ने आयोग कार्यालय में राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन किया. इस दौरान राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल ने मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट का शुभारम्भ किया. वेबसाइट को लेकर अध्यक्ष व्यास ने कहा कि इस सुविधा से प्रदेश में दूर-दराज रह रहे लोग अपने केस की स्थिति के बारे में घर से जानकारी हासिल कर सकेंगे.
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वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से (rshrc.rajasthan.gov.in) पर 12 अक्टूबर से ऑनलाइन सुविधा (case/complaint search) शुरू की जा रही है. इस सुविधा से आयोग में दर्ज विभिन्न परिवादों से संबंधित विवरण और स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है.
ऐसे मिलेगी जानकारी
आयोग की वेबसाइट rshrc.rajasthan.gov.in पर जाएं.
इसके बाद Complaint Search के लिंक पर क्लिक करें.
परिवादी/प्रार्थी अपना केस नंबर दर्ज करें.
अब सर्च बटन पर क्लिक करें.
आपको केस से संबंधित विवरण ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा और केस से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे.
मानवाधिकार की रक्षा करता है आयोग
आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि किसी पीड़ित को किसी दूसरे जगह से न्याय नहीं मिलता है या उसके अधिकारों की रक्षा नहीं होती है तो वह मानव अधिकार आयोग के समक्ष अपनी समस्या रख सकता है. परिवाद के जरिए रखी जाने वाली पीड़ित की समस्या पर आयोग न्यायपालिका की तरह समीक्षा करता है और उसके बाद संबंधित सरकारी या निजी संस्थानों को निर्देश देता है.
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गरीब और वंचित वर्ग हितों की रक्षा करता है आयोग
अध्यक्ष जस्टिस गोपाल व्यास ने कहा कि मानव अधिकार आयोग गरीब व्यक्ति और वंचित वर्ग सहित किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं हो, इसलिए राज्य आयोग सदैव मानवहित में कार्य करता है. आयोग के सदस्यों की ओर से राज्य के प्रत्येक जिले में कारागारों, बाल सम्प्रेषण गृहों, चिकित्सालयों, पुलिस थानों, राजकीय छात्रावासों आदि का समय-समय पर निरीक्षण भी करता है. जरूरत पड़ने पर आयोग संज्ञान भी लेता है.