जयपुर. अब मैरिज गार्डन के बाहर स्वागत के साथ-साथ लिखा जाएगा 'सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है'. साथ ही मैरिज गार्डन संचालक कैटरर्स और हलवाई को भी पाबंद करेंगे ताकि समारोह में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न हो. फिर भी 1 जुलाई के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है तो निगम सख्त कार्रवाई करेगा.
भारत सरकार एक जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित करने जा रही है. ऐसे में जयपुर हेरिटेज निगम प्रशासन ने क्षेत्र में संचालित सभी मैरिज गार्डनों के संचालकों से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन (single use plastic ban in marriage garden) में सहयोग करने की अपील की है. आयुक्त अवधेश मीणा ने बुधवार को मैरिज गार्डन संचालकों से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन में सहयोग करने को लेकर सुझाव लिए. साथ ही बताया कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन, विक्रय, वितरण और उपयोग करने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा. एक जुलाई के बाद सतर्कता दल की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग, बेचने, उत्पादन और भण्डारण करने वालों पर कड़ी करवाई की जायेगी. आयुक्त ने कहा कि सिंगल प्लास्टिक बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है. इसलिए आने वाली पीढ़ी को इससे बचाना है. सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने पर लोगों को प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूक किया जायेगा.