जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर के सोकलिया और भिनाय ग्राम पंचायत में नरेगा के तहत जेटीए पद पर तैनात संविदा कर्मियों को हटाने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने एसीएस ग्रामीण विकास, नरेगा आयुक्त और अजमेर कलेक्टर सहित अन्य से जवाब मांगा है.
न्यायाधीश अरुण भंसाली ने यह आदेश विपिन अरोड़ा व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता हनुमान चौधरी और अधिवक्ता तरूण चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पिछले 10 साल से नरेगा में संविदा पर तैनात हैं. सोकलिया ग्राम पंचायत के तहत हुए निर्माण कार्य में अनियमिता को लेकर एसीबी में शिकायत दी गई थी.