जयपुर.अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-6 महानगर प्रथम ने अलवर के एक खेत में काम कर रहे किसान की करंट लगने से मौत के मामले में जयपुर डिस्कॉम को दोषी मानते हुए 11 लाख 25 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने दावा पेश करने की तिथि से हर्जाना राशि पर 6 फीसदी ब्याज अदा करने को भी कहा है.
अदालत ने यह आदेश दीपा देवी व अन्य के दावे पर दिए. दावे में कहा गया कि रतिराम मीणा कठूमर के बैरका गांव स्थित अपने खेत में 26 जनवरी, 2018 को पानी दे रहा था. खेत में जयपुर डिस्कॉम ने जमीन पर डीपी लगा रखी थी. जिससे अचानक करंट फैलने से रतिराम को करंट लग गया और वह गंभीर रूप से झुलस गया. परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.