जयपुर.जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रामकुमार को बीस साल की सजा सुनाई है. वहीं अदालत ने अपहरण में सहयोग करने वाले अभियुक्त प्रकाश को पांच साल और ज्ञाना देवी को चार साल की सजा सुनाई है. अदालत ने सभी अभियुक्तों पर कुल तीन लाख पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति देने के लिए प्रकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजा है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि दोनों अभियुक्त पीड़िता के पड़ोस में रहने वाली ज्ञाना देवी के घर आते-जाते थे. ज्ञाना देवी ने ही पीड़िता की दोनों युवकों से दोस्ती कराई थी. घटना के दिन 19 जनवरी 2019 को ज्ञाना देवी ने पीड़िता को दोनों अभियुक्त के साथ जाने को कहा.