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छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास में अभियुक्त को तीन साल की जेल, 9 हजार का अर्थदंड

भीलवाड़ा जिले के विशिष्ठ न्यायाधीश पॉक्सो दो ने एक नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा से सुनाई है. न्यायाधीश ने इसके साथ ही आरोपी पर 9 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया.

year-jail for molestation, छेड़छाड़ का मामला

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Published : Aug 29, 2019, 6:07 PM IST

भीलवाड़ा. जिले के विशिष्ठ न्यायाधीश पॉक्सो दो ने एक नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा से सुनाई है. न्यायाधीश ने इसके साथ ही आरोपी पर 9 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया. विशिष्ठ लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि 21 जून 2018 को रायला थाना क्षेत्र में रहने वाले परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट के मुताबिक वारदात के दिन उसकी नाबालिग भांजी छत पर सो रही थी. देर रात्रि को पड़ोस में ही किराए से रहने वाले अजय कुशवाहा दीवार फांद कर ऊपर आया और उसकी भांजी से छेड़छाड़ करने लगा.

छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में तीन साल की जेल

अकेला पाकर आरोपी जबरन दुष्कर्म का प्रयास करने लगा. इस पर पीड़िता चिल्लाने लगी और पीड़िता की चिल्लाहट सुनकर परिजनों ने उसे पकड़ लिया. थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया. मामले में कोर्ट ने आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास के साथ ही 9 हजार का जुर्माना भी लगाया.

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