भीलवाड़ा. जिले के बहुचर्चित मासूम अपहरण और दुष्कर्म मामले में पोस्को एक्ट 2 कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपी युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने आरोपीको 2 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.
भीलवाड़ा: बहुचर्चित मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में युवक को 10 साल की सजा
जिले के बहुचर्चित मासूम अपहरण और दुष्कर्म मामले में पोस्को एक्ट 2 कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपी युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
पुलिस गिरफ्त में आरोपी
लोक अभियोजक सविता शर्मा ने कहा कि 19 अगस्त 2016 को बीगोद थाने में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के मुताबिक खेरपुरा गांव निवासी नंदा गुर्जर उसकी 14 वर्षीय पुत्री को उठा ले गया था. उसने किशोरी को जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इस पर पुलिस ने नंदा गुर्जर को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया. मामले को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 10 साल की सजा और 2 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.