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विदिशा: पिता-पुत्र ने चुराई बकरी, कोर्ट ने खारिज की जमानत

कोर्ट ने एक बकरी चुराने वाले पिता पुत्र की जमानत खारिज कर दी. कोर्ट का कहना था कि अगर ऐसे मामले में सजा नहीं मिली तो समाज में चोरी की घटनाएं और बढ़ेंगी.

बकरी चुराने वाले पिता पुत्र की जमानत खारिज

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Published : Jun 13, 2019, 3:56 PM IST

Updated : Jun 13, 2019, 4:53 PM IST

विदिशा। एक ओर देश में जहां बड़े-बड़े आरोपी जमानत लेकर खुलेआम घूमते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने एक बकरी चुराने वाले पिता पुत्र की जमानत खारिज कर दी. कोर्ट का कहना था कि अगर ऐसे मामले में सजा नहीं मिली तो समाज में चोरी की घटनाएं और बढ़ेंगी.

बकरी चुराने वाले पिता पुत्र की जमानत खारिज
विदिशा के प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में बकरी चुराने का मामला सामने आया. आरोपी पिता और पुत्र ने अपने ही गांव की एक बकरी चुराई थी, जिसकी रिपोर्ट विदिशा सिविल लाइन में दर्ज की गई थी. आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपी की जमानत इस बात को आधार बनाकर खारिज कर दी कि बकरी चुराने वाले पिता-पुत्र हैं. कोर्ट का कहना था कि पिता अपने पुत्र को संस्कार देता है. लेकिन इस मामले में पिता पुत्र को चोरी के संस्कार दे रहा था. ऐसे मामले में सजा देना जरूरी है, वरना समाज में गलत संदेश जाएगा. समाज मे चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इनपर रोक लगाना जरूरी है.
Last Updated : Jun 13, 2019, 4:53 PM IST

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