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फसल बीमा का प्रचार रथ रवाना, कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2020-21 की अंतिम तिथि शासन द्वारा 31 दिसंबर 2020 को तय की गई है. इस जानकारी को गांव-गांव जाकर प्रचार रथ के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है.

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Published : Dec 27, 2020, 3:33 PM IST

Crop insurance is being promoted from village to village
फसल बीमा का गांव गांव हो रहा प्रचार

उमरिया।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2020-21 की अंतिम तिथि शासन द्वारा 31 दिसंबर 2020 नियत की गई है, बता दें कि जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गांव-गांव में प्रचार रथ के माध्यम से जानकारी दी जा रही है. प्रचार रथ को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर एसडीएम बांधवगढ नीरज खरे, उप संचालक कृषि आर के प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी कृषि डॉ. प्रेम सिंह, सहायक संचालक कृषि पवन कौरव सहित अन्य विभागीय अमला उपस्थित रहा.

  • 31 दिसम्बर 2020 तक होगा किसानों का बीमा

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक आर के प्रजापति ने जानकारी दी कि फसल बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2020 है. योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का चयन किया गया है, इसलिए किसान भाईयों से अनुरोध है कि जिस बैंक से आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना है और फसल बुवाई प्रमाण-पत्र एवं हलके पटवारी की जानकारी सम्बन्धित बैंक में जाकर अद्यतन कराए.

  • नजदीकी शाखा में फॉर्म कराए जमा

अऋणी एवं डिफाल्टर किसानों से भी आग्रह किया गया है कि अन्तिम तिथि का इंतजार न करते हुए, शीघ्र ही अपने पास की बैंक शाखा जैसे सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक में फार्म जमा कराएं, ताकि उनकी फसलों का बीमा हो सके. फसल बीमा करने के लिए अपने साथ बीमा प्रस्ताव-पत्र, भूअधिकार पुस्तिका की फोटो कॉपी, बोवनी का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पेनकार्ड में से कोई एक और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी आवश्यक रूप से लेकर आएं, ताकि फसलों का बीमा हो सके, और किसी भी प्रकार से फसल नुकसान होने पर उसकी भरपाई हो सके.

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