शिवपुरी।अभियोजन के मुताबिक 17 नबंवर 2010 को प्रशासन की टीम ने शरद कोठारी के गोदाम में लीड संस्था खनियांधाना का पीडीएस गेहूं 676.54 क्विंटल और पिछोर मंडी प्रांगण में 1407.79 क्विंटल गेहूं बरामद किया था. यह गेहूं राशन की दुकानों पर वितरित होने जाना था. इस मामले में खाद्य विभाग ने लीड संस्था खनियांधाना प्रबंधक केके राजोरिया, ओमप्रकाश पिछोर अध्यक्ष जिला थोक उपभोक्ता भंडारण शिवपुरी तथा बालकृष्ण रावत के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया.
एक साल की कैद व जुर्माना :मामले में सुनवाई के बाद पिछोर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को एक साल की कैद व तीन-तीन हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. यहां बता दें कि आरोपी केके राजोरिया निवासी चांदनी चौक पिछोर खुद एडवोकेट होने के साथ भाजपा जिला मंत्री पूनम राजोरिया के पति हैं. मामले में पैरवी एडीपीओ राकेश रोशन द्वारा की गई.