सीहोर। कलेक्टर अजय गुप्ता द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए धार्मिक कार्यक्रम/त्यौहार के संबंध में जिले की समस्त राजस्व सीमा अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निर्देश जारी किए गए हैं.
जारी निर्देश अनुसार, आगामी माहों में दुर्गा पूजा आदि पर्व मनाए जाएंगे तथा इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा एवं झांकियों की विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापना की जाएगी. इसके साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के साथ अतिरिक्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए.
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊंचाई अधिकतम 6 फीट होगी तथा पंडाल का साईज 10X10 फीट अधिकतम रखा जा सकेगा. सभी मूर्तिकारों को तत्काल आवश्यक रूप से अनिवार्यता अवगत कराने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश अनुसार 100 से कम व्यक्तियों के आयोजन किए जा सकेंगे तथा इसके लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगी.
कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे. लाउड़स्पीकर बजाने के संबंध सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा. मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी, इसके लिए संबंधित आयोजकों को पृथक से लिखित अनुमति पूर्व से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा.
अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी. संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी मूर्ति विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन कर यह सुनिश्चित करेंगे की विसर्जन स्थल पर भीड़ कम से कम हो, विसर्जन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था की जाए.
सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों, पंडालों, विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा.
समस्त दुकानें रात्रि 8 बजे तक खुलने की अनुमति होगी, केमिस्ट, रेस्तंरा, भोजनालय, राशन एवं खानपान से संबंधित दुकानें 8 बजे के बाद अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती हैं. रात्रि 10:30 बजे से सुबह 6 बजे तक अकारण आवागमन न हो इसके लिए नियमित रूप से पेटोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
दुकान संचालकों से अपेक्षा है कि वह स्व्यं मास्क पहने तथा ग्राहकों के उपयोग के लिए सेनेटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1-1 गज की दूरी पर घेरे बनाए। ऐसा नहीं करने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य दाण्डिक कार्रवाई की जाएगी.