राजगढ़। आने वाले दिनों में बोर्ड परीक्षा को देखते हुए जिला कलेक्टर ने लाउडस्पीकर पर बैन लगाया है. हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल की आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. ये निर्णय 27 फरवरी से 30 अप्रैल तक रहेगा. लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए संबंधित अधिकारी की अनुमति लेनी होगी.
प्रदेश में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए कलेक्टर ने लगाया लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध - राजगढ़ न्यूज
राजगढ़ में जिला दंडाधिकारी ने लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी है. मध्यप्रदेश में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.
मध्यप्रदेश में जहां आने वाले महीने में बोर्ड की परीक्षाएं होनी है. वहीं परीक्षाओं में छात्र अपनी मेहनत को परिणाम के रूप में देखना चाहते हैं. जिसके लिए वे लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं. वहीं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा मार्च के महीने में पूरे मध्यप्रदेश में आयोजित की जाएगी. बच्चों की परीक्षाओं को देखते हुए जिला दंडाधिकारी ने एक आदेश पारित किया है. जिसमें उन्होंने जिले में होने वाले लाउडस्पीकर और दूसरे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.
उनके उपयोग करने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेने के लिए कहा गया है. वहीं उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी परीक्षा व हाई स्कूल परीक्षा प्रारंभ होने जा रही हैं. जिला राजगढ़ के प्रमुख नगरों और गांवों में लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना किसी रोक-टोक के किया जा रहा है. जिससे छात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है. वहीं उन्होंने कहा है कि लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने से पहले आधिकारिक अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगी.