राजगढ़। अगर आपके बच्चे की उम्र 18 साल से कम है और वह बाइक चलाने का शौक रखता है तो आपको राजगढ़ पुलिस से सावधान रहना होगा. भारत के सर्वोच्च न्यायालय और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के बाद राजगढ़ पुलिस नाबालिक बच्चों को बाइक चलाने पर कार्रवाई कर रही है.
नाबालिग बच्चों पर पुलिस की कार्रवाई कार्रवाई के बाद बच्चों के घर नोटिस भेजकर माता-पिता से थाने में वचनपत्र भरवाया जा रहा है, उसके बाद ही उनके बच्चों को पुलिस घर जाने दे रही है.
सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि अगर कोई बच्चा नाबालिक है तो उसका बाइक चलाना गैरकानूनी होगा. यदि कोई नाबालिक बाइक चलाते हुए पकड़ा जाए तो बच्चे के मां-बाप पर कार्रवाई की जाए. कोर्ट का आदेश है कि माता-पिता अपने बच्चे को लाइसेंस मिलने के बाद ही बाइक चलाने की अनुमति दें, ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी.
सब इंस्पेक्टर योगेंद्र कुमार मरावी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी कमेटी के निर्देशानुसार और पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि नाबालिक बच्चे जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है. जिसके अंतर्गत बाइक को जब्त कर थाने भेज रहे हैं. बच्चों के मां-बाप को थाने बुलाकर उनसे वचन पत्र लेकर ही बच्चों को छोड़ा जा रहा है. वहीं उन्होंने कहा कि अगर वह फिर भी वह अपने बच्चों को बाइक देते हैं तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.