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मंदसौर: हत्यारे पति को आजीवन कारावास, डीएनए टेस्ट से हुआ मामले का खुलासा

जिले में पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मालिया खेरखेड़ा में पिछले साल घटी इस घटना में कोर्ट ने गवाहों के अभाव के बावजूद डीएनए टेस्ट के आधार पर सजा सुनाई है.

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Published : Mar 13, 2019, 7:33 PM IST

मंदसौर

मंदसौर। पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मालिया खेरखेड़ा में पिछले साल घटी इस घटना में कोर्ट ने गवाहों के अभाव के बावजूद डीएनए टेस्ट के आधार पर सजा सुनाई है.


बता दें कि 6 मार्च 2018 को रमेश चंद्र गायरी का पत्नी रामकन्या बाई से किसी बात पर विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया था कि पति ने कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या कर दी थी. घटना के बाद से ही आरोपी पति पुलिस को गुमराह कर रहा था.

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लेकिन पुलिस ने मृत पत्नी के हाथों में मिले पति के सिर के बाल का डीएनए टेस्ट करवाया, जिससे कत्ल का पर्दाफाश हो गया. कड़ी पूछताछ के बाद पति ने भी अपना अपराध कबूल कर लिया है. जिसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश तारकेश्वर शर्मा ने पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 2000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

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