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नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़े गए, तो परिजनों को देना होगा 25 हजार का जुर्माना

एक सितंबर से नए नियम के तहत अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो उसके परिजनों को 25 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा.

यातायात पुलिस ने अभीभावकों को समझाइश दी

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Published : Aug 31, 2019, 8:02 PM IST

मण्डला। खबरदार हो जाएं, अगर आप अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी चलाने से नहीं रोकते-टोकते हैं तो एक सितंबर से नए नियमों के तहत 25 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है. यातायात के नए नियम 1 सितम्बर से ये लागू हो जाएंगे.

यातायात पुलिस ने अभीभावकों को समझाइश दी

मण्डला यातायात प्रभारी ने बताया की नाबालिग बच्चों का सड़क पर गाड़ी चलाना विभाग के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब होता है, क्योंकी इनके पास न ड्राइविंग लाइसेंस होता है और न जरुरी कागजात. अब ऐसे नाबालिग बच्चों के गाड़ी चलाए जाते पकड़े जाने पर उनके अभिभावकों को तीन महीने की जेल या पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है. बिना हेल्मेट गाड़ी चलाने पर पांच सौ की जगह अब पांच हजार रुपए का चालान कटेगा. वहीं चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट ना लगाने पर बीस हजार का जुर्माना चुकाना पड़ेगा.

मण्डला यातायात प्रभारी के अनुसार अगर ऐसा हुआ, तो लोगों को जुर्माना भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिससे अच्छा यही है कि लोग अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें और जो भी वाहन चालक हैं, वे अपने सभी जरूरी कागजात लाइसेंस और आरसी बुक साथ लेकर चलें.

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