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पूर्व मंत्री संजय पाठक की खदानों पर चला प्रशासन का डंडा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद की सीज - विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक

जबलपुर कलेक्टर अजय यादव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक संजय पाठक की आयरन खदानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद करा दिया है. विधायक संजय पाठक की इन खदानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

संजय पाठक

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Published : Jun 8, 2019, 9:50 PM IST

Updated : Jun 8, 2019, 11:07 PM IST

जबलपुर।विजयराघवगढ़ से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक की खदानों पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने विधायक संजय पाठक की ग्राम अगरिया की खदान को तुरंत बंद करने के आदेश दिए हैं. जिसके बाद कलेक्टर द्वारा गठित की टीम ने मौके पर पहुंच कर खदान की जांच करते हुए उसे बंद करा दिया.

जिला प्रशासन की इस कार्यवाही के बाद से प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है. पूर्व मंत्री संजय पाठक की सिहोरा तहसील के अगरिया, दूबरिया सहित कई वन भूमि में आयरन की खदान चल रही हैं. इस खदान के खिलाप सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका लगाई गई थी. जिस पर सुनावई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर को इन खदानों की जांच कर उन पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए थे.

पूर्व मंत्री संजय पाठक की खदानों पर चला प्रशासन का डंडा

आदेश मिलने पर कलेक्टर भरत यादव ने सिहोरा एसडीएम के नेतृत्व में एसडीओ वन विभाग, खनिज अधिकारी, तहदीलदार सिहोरा, नयाब तहदीलदार, मंझगवा और राजस्व निरीक्षक की टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए खदानों को बंद कर दिया है. अगरिया ग्राम में स्थित आयरन खदान मेसर्स निर्मला पाठक के नाम पर है जो कि विधायक संजय पाठक की मां है. संजय पाठक की गिनती प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों में होती है. उनका कारोबार देश-विदेश में फैला हुआ है.

इन जगहों पर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई
माननीय सर्वोच्च न्यालय प्रदेश की परिपेक्ष में जबलपुर जिला प्रशासन ने मेसर्स निर्मला मिनरल्स जो कि सिहोरा के अगरिया के खसरा क्रमांक पुराना खसरा 680, नया रकवा 20.141 हेक्टेयर चेत्र क्षेत्र एवं ग्राम दूबियारा खसरा क्रमांक 440/1 पर खनिज आयरन की स्वीकृति को तत्काल बंद कर जांच के आदेश दिए हैं.

Last Updated : Jun 8, 2019, 11:07 PM IST

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