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हत्या के आरोपी दोषी करार, तीन को आजीवन कारावास

बरेला थाना क्षेत्र के रिछाई में मोबाईल चोरी के विवाद को लेकर एक युवक की फावड़ा मारकर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे मनीष सिंह ठाकुर की अदालत ने तीनों आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Dec 16, 2020, 10:25 PM IST

हत्या के आरोप में तीन को आजीवन कारावास
हत्या के आरोप में तीन को आजीवन कारावास

जबलपुर: बरेला थाना क्षेत्रातंर्गत रिछाई में मोबाईल चोरी के विवाद को लेकर एक युवक की फावड़ा मारकर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे मनीष सिंह ठाकुर की अदालत ने तीनों आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 27 नवंबर 2016 को मृतक गोविंद सिंह गौड़ जब अपने साथी रवि व सुरेन्द्र साथ रात्रि में टहलते हुए रिछाई पहुंचा तो वहां पर आरोपी बिलहरी निवासी मुकेश झारिया व कोसमघाट निवासी नीरज भूमिया, राकेश उर्फ राजेन्द्र गौड़ और आशिक भूमिया ने मोबाईल चोरी की बात को लेकर विवाद करते हुए फावड़े से गोविंद के सिर पर हमला कर दिया, जिससे गोविंद की मौत हो गई थी.

उक्त मामले में पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लिया था. सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी आशिक भूमिया, नीरज भूमिया व राकेश उर्फ राजेन्द्र गौड़ को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले में शासन की ओर से एजीपी राजेश तिवारी ने पक्ष रखा.

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