मध्य प्रदेश

madhya pradesh

MP High Court : जबलपुर कैंट बोर्ट को झटका, बीते समय का टैक्स निर्धारण कर वसूली पर रोक बरकरार

By

Published : Aug 6, 2022, 5:45 PM IST

जबलपुर में कैंट बोर्ड द्वारा भूतकाल के टैक्स का निर्धारण कर जनता से राशि वसूलने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व में वसूली पर लगाई रोक को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है. चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने अनावेदकों को जवाब के लिये मोहलत प्रदान करते हुए अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है. (Shock to Jabalpur Cantt Board) (Ban on recovery remains)

Shock to Jabalpur Cantt Board
जबलपुर कैंट बोर्ट को झटका

जबलपुर।कैंट बोर्ड द्वारा टैक्स वसूली को लेकर ये मामला निर्वतमान पार्षद अमरचंद्र बाबरिया की ओर से दायर किया गया था. इसमें कहा गया था कि नियम अनुसार कैंट बोर्ड को प्रत्येक तीन साल में टैक्स का निर्धारण करना होता है. कैंट बोर्ड जबलपुर द्वारा तीन साल की बजाय पांच साल में टैक्स का निर्धारण किया जाता है. इस गुजर चुके दो साल के बढ़ाये गये टैक्स की वसूली बाद में कैंट बोर्ड द्वारा की जाती है.

बोर्ड के सीईओ से मिली थी निराशा :कैंट बोर्ड की गलती का खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ता है. इस संबंध में पूर्व में दायर याचिका का निर्धारण करते हुए हाईकोर्ट ने कैंट बोर्ड के सीईओ के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने के निर्देश दिये थे. दायर याचिका में कहा गया था पूर्व में पारित आदेश का परिपालन करते हुए सीईओ के समक्ष अभ्यावेदन पेश किया था. सीईओ ने धारा 80 में टैक्स संबंधित प्रावधानों का हवाला देते हुए अभ्यावेदन निरस्त कर दिया था, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई थी.

Jabalpur HC News: सोशल मीडिया में अयोग्य व्यक्ति द्वारा उपचार का मामला, इसलिए HC ने खारिज की PIL

अब दो सप्ताह बाद होगी सुनवाई :मामले की प्रारंभिक सुनवाई पर न्यायालय ने टैक्स वसूली पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिये थे. मामले में शुक्रवार को आगे हुई सुनवाई पर न्यायालय ने रोक को बरक

ABOUT THE AUTHOR

...view details