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कोरोना संकट: कैदियों को एक बार फिर मिली 45 दिनों की पैरोल - Prisoners get relief again

हाईकोर्ट की हाई पावर कमेटी ने सभी जिला अदालतों को मेमो जारी किया है, जिसमें कोरोना के चलते कैदियों को दोबारा 45 दिनों की पैरेल देने का आदेश दिया गया है.

Prisoners get relief again due to Corona virus
कैदियों को 45 दिन के लिए दोबारा मिली राहत

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Published : May 5, 2020, 12:05 PM IST

जबलपुर। 23 मार्च 2020 को कोरोना वायरस की महामारी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को आदेश दिया था कि, जिलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं. ऐसे में यह खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए कुछ कैदियों को 45 दिनों की पैरोल दी जाए, ताकि जेल के अंदर महामारी फैलने का खतरा ना हो.

प्रदेश में हजारों कैदियों को इस छूट का फायदा मिला, लेकिन 45 दिन पूरे होने वाले हैं. इसलिए हाईकोर्ट ने कैदियों को राहत देते हुए पैरोल की समय अवधि 45 दिन के लिए और बढ़ा दी है. जिन लोगों को अंतरिम जमानत मिली है, उन्हें भी फायदा मिलेगा. अब अगले 45 दिनों तक यह लोग जेल से बाहर रह सकेंगे. यह फैसला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की हाई पावर कमेटी ने किया है. इस आदेश का एक मेमो प्रदेश के सभी जिला अदालतों को भेज दिया गया है.

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