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ऑफलाइन परीक्षा को चुनौती! हाई कोर्ट ने शिवराज सरकार को भेजा नोटिस, एक दिन की भी नहीं दी मोहलत

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Published : Jan 24, 2022, 7:32 PM IST

राज्य के विश्वविद्यालयों कॉलेजों में ऑफलाइन परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की युगल पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस (Petition filed in High Court against offline college examination) जारी किया है, सरकार को जवाब देने के लिए कल तक का समय दिया है.

Petition filed in High Court to conduct offline examination
ऑफलाइन परीक्षा करवाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर

जबलपुर। मध्यप्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है, फिर भी प्रदेश के विश्वविद्यालय ऑफलाइन परीक्षा करवाने की तैयारी (Petition filed in High Court against offline college examination) कर रहे हैं, ऐसे में जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर ऑफलाइन एग्जाम को चुनौती दी गई है.

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याचिका में कहा गया है कि ऑफलाइन एग्जाम करवाने से कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है और इसको लेकर छात्र तनाव में हैं. लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश के विश्वविद्यालय कोरोना संक्रमण के बीच परीक्षाएं क्यों आयोजित कर रहे हैं.

हाई कोर्ट ने शिवराज सरकार को भेजा नोटिस

कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और पीएस कौरव की युगल पीठ ने इस मामले पर सरकार को जवाब पेश करने के लिए कल तक की मोहलत दी है, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि इस मामले पर वह अपना जवाब पेश करे. अब अगली सुनवाई कल यानि 25 जनवरी को तय की गई है.

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