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जबलपुर : अब बिना नंबर के नहीं खरीद सकते गाड़ी, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश - ट्रैफिक एएसपी अमृत मीना

परिवहन विभाग ने के नए आदेश के बाद गाड़ी खरीदने से पहले गाड़ी का नंबर लेना आवश्यक होगा.

अब बिना नंबर के नहीं खरीद सकते गाड़ी

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Published : Oct 9, 2019, 10:46 PM IST

जबलपुर। परिवहन विभाग के नए आदेश के बाद गाड़ी खरीदने से पहले गाड़ी का नंबर लेना आवश्यक होगा. दरअसल परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में आदेश जारी किया है, जिसमें नया वाहन खरीदते समय शोरूम से नंबर और रजिस्ट्रेशन के साथ ही अपनी गाड़ी शोरूम से बाहर निकलेगी और अगर वाहन खरीददार ऐसा नहीं करते हैं, तो वे गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं.

अब बिना नंबर के नहीं खरीद सकते गाड़ी
इस नए आदेश के बाद से वाहन खरीददारों के साथ- साथ एजेंसी मालिक भी खासे परेशान हैं. एजेंसी संचालक का कहना है कि परिवहन विभाग के आदेश के बाद बिना नंबर के वाहन नहीं बेच सकते. इस बात का वो पालन भी कर रहे हैं पर ग्राहक परिवहन विभाग के इस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं. लिहाजा ज्यादातर लोग गाड़ी लेने का मन बना कर आते तो जरूर हैं पर जब उन्हें 4 से 5 दिन के बाद नंबर के साथ डिलीवरी देने की बात बताई जाती है, तो वह गाड़ी खरीदने से मना कर देते हैं. वहीं ट्रैफिक एएसपी अमृत मीना का इस पूरे मामले में कहना है कि इस तरह के आदेश पूरी तरह से सही हैं, क्योंकि आमतौर पर व्यक्ति वाहन खरीदने के बाद कई सालों तक बिना रजिस्ट्रेशन के चलाता रहता है और कई बार तो बिना नंबर के वाहनों से गंभीर अपराध घटित कर दिए जाते हैं.

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