जबलपुर : अब बिना नंबर के नहीं खरीद सकते गाड़ी, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश - ट्रैफिक एएसपी अमृत मीना
परिवहन विभाग ने के नए आदेश के बाद गाड़ी खरीदने से पहले गाड़ी का नंबर लेना आवश्यक होगा.
अब बिना नंबर के नहीं खरीद सकते गाड़ी
जबलपुर। परिवहन विभाग के नए आदेश के बाद गाड़ी खरीदने से पहले गाड़ी का नंबर लेना आवश्यक होगा. दरअसल परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में आदेश जारी किया है, जिसमें नया वाहन खरीदते समय शोरूम से नंबर और रजिस्ट्रेशन के साथ ही अपनी गाड़ी शोरूम से बाहर निकलेगी और अगर वाहन खरीददार ऐसा नहीं करते हैं, तो वे गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं.