जबलपुर।याचिकाकर्ता महिला सोना बाई की तरफ से दायर अवमानना याचिका में कहा गया था कि वह रायपुरा जिला बुरहानपुर स्थित अनुसूचित जाति बॉयज हॉस्टल में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में खाना बनाने का काम करती है. उसने सरकार द्वारा सन् 1978 में जारी सर्कुलर के अनुसार सामान वेतन दिये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. 1992 में उक्त याचिका दायर की गयी थी. न्यायालय ने साल 2013 में उसके पक्ष में धन्नू बाई विरुद्ध राज्य सरकार के प्रकरण में पारित आदेश तथा सर्कुलर के अनुसार लाभ प्रदान करने के आदेश जारी किये थे.
कलेक्टर ने खारिज किया था आवेदन:जिला कलेक्टर ने उसका आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया था कि अराक्षित वर्ग के नियमितीकरण के लिए कोई पद रिक्त नहीं है. जिसके खिलाफ 2014 में उक्त आवमानना याचिका दायर की गयी थी. अवमानना याचिका के दौरान अतिरिक्त आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा पेश किये गये जवाब में भी यही बात कहीं गयी थी. पूर्व में याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जनवरी 2021 में पारित आदेश में कहा था कि सात सालों में आदेश परिपालन के लिए सरकार के जिम्मेदार लोगों को कई अवसर दिये गए. इसके वावजूद भी आदेश का परिपालन नहीं न्यायालय ने उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई नहीं की.