जबलपुर।हाईकोर्ट ने एमपी-पीएससी 2019 के परीक्षा परिणाम रद्द कर दिए हैं. जिन नियमों के आधार पर पीएससी 2019 के रिजल्ट घोषित किए गए थे, उन्हें हाईकोर्ट ने असंवैधानिक पाया है. इसी के साथ हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पीएससी 2019 के परीक्षा परिणाम आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से घोषित किए जाएं. (mp psc 2019 result)
हाईकोर्ट ने लिया फैसलाः हाईकोर्ट ने ये फैसला करीब 60 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुनाया है. इन याचिकाओं में आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को अनारक्षित वर्ग में न चुने जाने को चुनौती दी गई थी. याचिकाओं में राज्य सेवा परीक्षा नियम में साल 2020 में किए गए संशोधन की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी. इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक अनारक्षित वर्ग के मैरिटोरियस उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में चुना जाना चाहिए, लेकिन नियमों में इसकी मनाही कर दी गई थी जो समानता के अधिकार के भी खिलाफ है. (high court verdict on mp psc 2019 result)