जबलपुर।डिंडौरी के जुनवानी स्थित कैथोलिक स्कूल के प्राचार्य को हाईकोर्ट से राहत मिली है. प्राचार्य पर पास्को तथा जुवेनाइल एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज था. कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. हाईकोर्ट जस्टिस नंदिता दुबे ने अपने आदेश में कहा है कि ''पीड़ित बच्चों ने कोर्ट में उपस्थित होकर आरोपों से इंकार किया है. दो बच्चों के अभिभावकों ने सीडब्ल्यूसी तथा पुलिस कार्यवाही के संबंध में कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने की बात कही है. एकलपीठ ने प्राचार्य को जमानत का लाभ प्रदान करते हुए कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को शिकायत पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.''
यह है पूरा मामला:डिंडौरी जिले के जुनवानी स्थित कैथोलिक स्कूल के प्राचार्य नाम सिंह यादव की तरफ से जमानत के लिए उक्त याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि 3 मार्च को मध्य प्रदेश के बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक टीम ने स्कूल और उसके छात्रावास का निरीक्षण किया था. टीम आठ लड़कियों को अपने साथ ले गयी थी. जिसकी सूचना उनके माता-पिता तथा छात्रावास के अधिकारियों को नहीं दी गयी थी. महिला व बाल कल्याण विभाग की शिकायत पर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है. प्रिंसिपल को गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया था.