मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

इटारसी नगर पालिका के वार्ड आरक्षण को हाई कोर्ट में चुनौती

यह याचिका इटारसी निवासी पत्रकार पुरुषोत्तम जलिया की ओर से दायर की गई है. जिसमें इटारसी के वार्ड आरक्षण को चुनौती दी गई है. आवेदक का कहना है कि आरक्षण नियमों के अंतर्गत कलेक्टर को विहित प्राधिकारी बनाया गया है, लेकिन इटारसी नगर पालिका के आरक्षण के दौरान कलेक्टर द्वारा अपने विहित अधिकार एसडीओ इटारसी को दिए गए जो की नियमों के खिलाफ है.

hc
हाई कोर्ट

By

Published : Jun 8, 2021, 10:13 PM IST

जबलपुर। इटारसी नगर पालिका के वार्ड आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेन्द्र सिंह की युगलपीठ ने मामले में शासन को दो सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

  • पत्रकार पुरुषोत्तम जलिया ने दायर की याचिका

यह याचिका इटारसी निवासी पत्रकार पुरुषोत्तम जलिया की ओर से दायर की गई है. जिसमें इटारसी के वार्ड आरक्षण को चुनौती दी गई है. आवेदक का कहना है कि आरक्षण नियमों के अंतर्गत कलेक्टर को विहित प्राधिकारी बनाया गया है, लेकिन इटारसी नगर पालिका के आरक्षण के दौरान कलेक्टर द्वारा अपने विहित अधिकार एसडीओ इटारसी को दिए गए जो की नियमों के खिलाफ है.

जूनियर डाॅक्टरों की हड़ताल के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज

  • नहीं हुआ रोटेशन की पद्धति का पालन

इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता की ओर से यह मसला भी उठाया गया कि वार्ड आरक्षण के दौरान रोटेशन की पद्धति का पालन नहीं किया है. महिलाओं के आरक्षण में भी अनियमितता की गई है. मामले में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन, कलेक्टर होशंगाबाद, एसडीओ इटारसी और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को पक्षकार बनाया गया है. याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

ABOUT THE AUTHOR

...view details