जबलपुर। शहर के पॉश कॉलोनी नयागांव में दिखने वाले तेंदुए परिवार का सुरक्षित स्थान में पुनर्वास किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका की सोमवार को सुनवाई पूरी करने के बाद चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस व्हीके शुक्ला की युगलपीठ ने फैसला सुरक्षित रखने के निर्देश जारी किए हैं.
नयागांव को-ऑपरेटिव सोसायटी के अध्यक्ष रजत भाटिया और एके नेमा की तरफ से दायर की गयी जनहित याचिका में कहा गया था कि सोसायटी में दो सौ बंगले हैं. जिसमें एक हजार से ज्यादा लोग रहते हैं. सोसायटी में ज्यादातर रिटायर्ट लोग रहते हैं. जो जज, डॉक्टर सहित अन्य सम्मानजनक पदों पर कार्यरत थे. याचिका में कहा गया था कि नयागांव क्षेत्र में नवंबर 2019 में पहली बार तेंदुआ देखा गया था.
पिछले महीने दिखा था तेंदुआ
नयागांव-बरगी हिल्स रोड पर पिछले महीने दो तेंदुए को क्रास करते हुए लोगों ने देखा था. क्षेत्र में दो बच्चों सहित चार सदस्यों का तेंदुआ परिवार है. उक्त मार्ग सोसायटी की लाइफ लाइन है और हाइवे से जुड़ती है. याचिका में मांग की गयी थी कि सोसायटी के लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर पेशेवर वन्यजीव संरक्षणवादी की सलाह अनुसार तेंदुए परिवार का सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास किया जाए.