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बिजली बिल नहीं भरना उपभोक्ता को पड़ा भारी, कोर्ट ने भेजा जेल

जबलपुर कोर्ट ने बिजली बिल समय पर जमा न करने वाले एक उपभोक्ता को जेल की सजा सुनाई है. उपभोक्ता को 5 साल पुराने मामले में सजा हुई है. 24 घंटे सजा काटने के बाद उपभोक्ता के परिजनों ने बकाया बिल जमा किया जिसके बाद उपभोक्ता को जमानत मिल गई.

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Published : Jan 27, 2021, 5:34 PM IST

जबलपुर। मझगंवा ग्राम निवासी हरीश सोनी पर बिजली बिल जमा न करने को लेकर धारा 138 के तहत मामला न्यायालय में लंबित था. पिछले दिनों प्रकरण पर न्यायालय ने फैसला देते हुए हरीश को पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया. उपभोक्ता हरीश को लगभग पांच साल पुराने प्रकरण में सजा हुई. 24 घंटे से जेल में गुजारने के बाद उपभोक्ता के परिजनों ने जब बकाया बिल अदा किया तब उसको रिहाई नसीब हुई. बताया जा रहा है कि उपभोक्ता का महज 11 हजार रुपए का बिल था.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा ?

उपभोक्ता को सजा सुनाते समय कोर्ट ने कहा कि 5 साल के भीतर उपभोक्ता को लोक अदालत के जरिए समझौते के कई मौके मिले लेकिन उन्होंने हमेशा अनदेखी की. इससे साफ जाहिर होता है कि उसकी मंशा बिल अदा करने की नहीं थी.

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