जबलपुर। कब्रिस्तान की जमीन government records में निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज होने और उस पर गैरकानूनी तरीके से निर्माण के खिलाफ High Court में चुनौती दी गई है. High Court के मुख्य Judge मोहम्मद रफीक और Justice सुजय पॉल की युगलपीठ ने इसके निर्देश जारी करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
कार्रवाई नहीं किए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका
इस मामले के याचिकाकर्ता एस खान हैं. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि टीकमगढ जिले के जतारा स्थित कब्रिस्तान की जमीन पहले government records के मुताबिक कब्रिस्तान के लिए ही थी. जिसमें बाद में फेरबदल हुए और अब शासकीय अभिलेख में अनावेदक मोहन लाख गुप्ता और गुलाब गुप्ता का नाम दर्ज है. अनावेदकों ने कब्रिस्तान की जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है. याचिका में कहा गया है कि कब्रिस्तान में समाज विशेष के व्यक्तियों को दफनाया जाता है. इस संबंध में शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई न किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गयी है.
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याचिका में राज्य सरकार के गूह विभाग,पंचायत विभाग,नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ,संभागयुक्त सागर सहित कई को अनावेदक बनाया गया था. सुनवाई के बाद युगलपीठ ने आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई 6 जुलाई को निर्धारित की है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता ए उस्मानी ने पैरवी की.