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हादसे के 6 साल बाद कोर्ट का फैसला, 88 हजार मुआवजा देने का आदेश - accident in indore

2015 में बाइक से एक सब्जी व्यापारी को टक्कर मारने के एक मामले पर जिला न्यायालय ने आदेश दिया है कि हादसे में घायल व्यापारी को 88,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए.

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इंदौर कोर्ट

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Published : Mar 18, 2021, 3:10 PM IST

इंदौर।जिला न्यायालय ने गुरुवार को 2015 के एक मामले में फैसला सुनाया है, जिसमें एक दोपहिया वाहन चालक ने पैदल जा रहे एक सब्जी व्यापारी को टक्कर मार दी थी. जिससे व्यापारी बुरी तरह घायल हो गया था. पीड़ित ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद पूरे मामले की सुनवाई आज जिला न्यायालय में हुई. कोर्ट ने आदेश दिया है कि पीड़ित को 88,000 रुपए मुआवजा दिया जाए.

  • 2015 में बाइक सवार ने मारी थी टक्कर

दरअसल, यह मामला 1 जनवरी 2015 का है जब एक बाइक सवार जय सिंह राठौर ने पैदल अपने घर जा रहे सब्जी व्यापारी त्रिंबक राव को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे त्रिंबक राव गंभीर रूप से घायल हो गए. राव को इस हादसे में अंदरूनी चोटें आईं, जिसके कारण उसका पैर फैक्चर हुआ और सिर पर भी गंभीर चोट आई. राव का उपचार इंदौर के एमवाय अस्पताल में कराया गया और वह अस्पताल में 10 दिन तक भर्ती रहा. हादसे में घायल हुए राव ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम के तहत 11 लाख 24000 रुपए मुआवजा दिलाने की मांग की थी.

  • कोर्ट ने मुआवजा देने का दिया आदेश

हादसे के बाद पीड़ित की याददाश्त कमजोर हो गई और खाना खाने में तकलीफ हो रही है, उसे तरल पदार्थों के सहारे जीवन यापन करना पड़ रहा है. साथ ही राव ने यह भी कहा था कि दुर्घटना के पहले उसकी मासिक आय 10,000 रुपए थी और चोट लगने के कारण इसकी काम करने की 30 % की क्षमता खत्म हो गई है. फिलहाल कोर्ट ने वाहन चालक जय सिंह राठौर और उसके साथ बैठे कपिल खत्री को आदेश दिया है कि वह जल्द राव को मुआवजा दे.

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