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नए आदेश से यहां मच गया हड़कंप! नहीं मिलेंगे फल, सब्जी, राशन

जिले में 28 मई तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. ऐसे में प्रशासन की ओर से नए सिरे से गाइडलाइन जारी की हैं.

section 144 in indore
धारा-144

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Published : May 21, 2021, 9:19 AM IST

इंदौर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन-प्रशासन अलर्ट मोड पर है. ऐसे में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी चीजों पर 28 मई तक पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. नियम के अनुसार जिले में सभी थोक और किराना दुकानें 28 मई तक बंद रहेंगी. चोइथराम और निरंजनपुर फल व सब्जी मंडियाें के अलावा अन्य बाजार भी बंद रहेंगे. कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा-144 के तहत आदेश जारी किए हैं.


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नए आदेश जारी
हालांकि, नए आदेश में आम जनता को कुछ राहत दी गई है. इस दौरान बिग बास्केट और बिग बाजार जैसी एजेंसियां पहले की तरह केवल किराना और ग्रोसरी के सामान की होम डिलीवरी करती रहेंगी. होम डिलिवरी सुबह 6 से शाम 5 बजे तक ही हो सकेगी. निर्धारित समय के बाद होम डिलीवरी पर भी रोक रहेगी. दूध वितरण का समय सुबह 9 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक निर्धारित किया गया है. बता दें कि जिले में 29 मई तक जनता कर्फ्यू पहले से ही लागू है. ऐसे में संक्रमण की दर में तेजी से कमी लाने के लिए ये फैसला लिया गया है.

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