इंदौर। इंदौर की जिला एवं सत्र न्यायालय में इंदौर के महाराज यशवंतराव के उत्तराधिकारी को लेकर एक परिवारवाद लगाया गया था, जिसे सत्र जिला न्यायालय ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया. याचिका में यशवंतराव की संपत्तियों को लेकर दावा किया गया था.
यशवंतराव की उत्तराधिकारी उषा देवी :इंदौर के महाराज यशवंतराव होलकर की निजी संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर इंदौर की जिला एवं सत्र न्यायालय में एक याचिका यशवंतराव की उत्तराधिकारी के साथ ही उनकी संपत्तियों को लेकर लगाया गया था, जिसे इंदौर की जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनकर खारिज कर दिया. यशवंतराव के दादा शिवाजीराव की दूसरी पत्नी की संतानों अशुमन्तराव और गौतमराव ने पिछले 70 सालों से यशवंत राव के उत्तराधिकारी महारानी उषा देवी के खिलाफ दावा किया था. कोर्ट ने इस दौरान यह टिप्पणी भी की है कि आजादी के बाद यशवंतराव के अगले उत्तराधिकारी के रूप में महारानी उषा देवी का नाम तय हुआ था. तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर सहमति दी थी 70 साल बाद निजी उपयोग की संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर यह दावा लगाया गया है, जो अब चलने योग्य नहीं है.