इंदौर। पिछले दिनों खजराना थाना क्षेत्र में ताजिया निकालने के मामले में पुलिस ने कई लोगों पर रासुका की कार्रवाई की थी, जिसको लेकर एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर इंदौर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रासुका की कार्रवाई को निरस्त कर दिया है.
कोरोना महामारी को देखते हुए कलेक्टर ने सभी आयोजनों को निरस्त कर दिया था, लेकिन खजराना थाना क्षेत्र में पिछले दिनों रहवासियों ने ताजिए निकाले थे, प्रशासन की गाइडलाइन की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई थी. इसी के आधार पर कलेक्टर ने ताजिया निकालने के मामले में कई लोगों पर रासुका की कार्रवाई की थी.
ताजिया निकालने के मामले में रासुका की कार्रवाई को इंदौर HC ने किया निरस्त, कहा: 'जो कार्रवाई हुई वो गलत' - ताजिया निकालने के मामले में रासुका की कार्रवाई
ताजिया निकालने के मामले में कई लोगों पर रासुका की कार्रवाई की गई थी, जिसे इंदौर हाईकोर्ट ने गलत मानते हुए निरस्त कर दिया है.
इंदौर हाईकोर्ट ने रासुका कार्रवाई पर सुनाया फैसला
इस पूरे मामले में एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर इंदौर हाईकोर्ट ने कलेक्टर द्वारा रासुका की कार्रवाई को निरस्त कर दिया है. इस दौरान इंदौर हाईकोर्ट ने कहा कि, जिस तरह से रासुका की कार्रवाई की गई थी, वह गलत है.
Last Updated : Oct 10, 2020, 7:07 PM IST