इंदौर। प्रदेश में चर्चित हनीट्रैप मामले में अब हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है. हनीट्रैप मामले में बार- बार एसआईटी चीफ बदलने पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सवाल किया है कि, मामले की जांच कर रही एसआईटी चीफ को बार- बार क्यों बदला जा रहा है. इसका जवाब गृह विभाग के सचिव से बंद लिफाफे में हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं.
दरअसल, हाईकोर्ट में एक आरोपी की जमानत याचिका और सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगाई जनहित याचिका पर सुनवाई की जानी थी. इस दौरान कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता ने दलील दी कि पुलिस ने अभी तक हनीट्रैप से जुड़े किसी भी व्यक्ति के नाम का खुलासा नहीं किया है, जबकि बार- बार एसआईटी में हो रहे बदलाव की वजह से उसका पुलिस जांच पर भी असर हो रहा है. लिहाजा पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए. इन दलिलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर तक जवाब पेश करने के आदेश दिये हैं. कोर्ट ने अब तक इस मामले में लगाई गई सभी याचिकाओं को मर्ज भी कर दिया है और सभी की सुनवाई अब एक साथ होगी.