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फर्जी दस्तावेज के मामले में पकड़े गए आईएएस अधिकारी को लेकर इंदौर कोर्ट में हुई सुनवाई

फर्जी दस्तावेजों के मामले में गिरफ्तार पुलिस ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के मामले में इंदौर हाईकोर्ट में आज बुधवार को सुनवाई की.कोर्ट संबंधित पक्षों को नोटिस जार आगे बयान दर्ज करवाने के लिए बुला सकता है.

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Published : Jul 28, 2021, 1:24 PM IST

indore highcourt
इंदौर हाईकोर्ट

इंदौर(indore)। फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से प्रतिनियुक्ति लेने के मामले में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को पिछले दिनों एमजी रोड पुलिस ने गिरफ्तार किया था. मामला सामने आने के बाद इस पूरे मामले को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका भी लगी हुई थी उसकी याचिका पर आज इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकीलों ने विभिन्न तरह के तर्क भी कोर्ट के समक्ष रखे हैं जिन पर आने वाले दिनों में कोर्ट नोटिस जारी कर संबंधित पक्षों से जवाब ले सकता है फिलहाल पुरे मामलों में कोर्ट सुनवाई कर रही है.

फर्जी दस्तावेजों के मामले में आईएएस अधिकारी

फर्जी दस्तावेजों के मामले में एमजी रोड पुलिस ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को गिरफ्तार किया था.गिरफ्तार करने के बाद जहां इंदौर पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है तो वहीं पूरे मामले को लेकर एक याचिका भी इंदौर हाई कोर्ट में लगी थी.आज इंदौर हाई कोर्ट में याचिका पर बहस हुई और बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकीलों ने विभिन्न तरह के तर्क भी कोर्ट के समक्ष रखें. याचिकाकर्ता के वकीलों ने समाचार पत्रों और मीडिया की खबरों को न्यायालय के समक्ष रखा. याचिकाकर्ता की याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और अब आने वाले दिनों में कोर्ट संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है.

एसआईटी गठित कर हो सकती है मामले की जांच

पूरा मामला सामने के बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष याचिका लगाते हुए यह मांग भी की थी कि पूरे मामले में एसआईटी का गठन होना चाहिए और पूरे मामले की जांच एसआईटी के द्वारा ही की जानी चाहिए.फिलहाल याचिका पर आज इंदौर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और याचिकाकर्ता ने इस दौरान विभिन्न तरह के तर्क भी कोर्ट के समक्ष रखें.कोर्ट ने विभिन्न तरह के तर्कों को सुन लिया है.

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तर्को को सुने के बाद नोटिस जारी कर मांगा जा सकता है जवाब

याचिकाकर्ता ने जिस तरह से पूरे मामले में विभिन्न तरह के तर्क कोर्ट के सामने रखे हैं. उन तर्कों को देखते हुए कोर्ट आने वाले दिनों में इस पूरे मामले से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा सकता है.बता दे याचिकाकर्ता आलोक कुमावत ने इस पूरे मामले पर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है तो वही याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र गुर्जर और गगन बजाड़ ने पैरवी की है.

फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से प्रतिनियुक्ति के मामले में एमजी रोड पुलिस ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को गिरफ्तार किया था.संतोष वर्मा 30 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है और इंदौर की जिला जेल में बंद है तो वही इंदौर की एमजी रोड पुलिस लगातार इस पूरे मामले से जुड़े हुए विभिन्न लोगों के बयान ले रही है आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में जिस तरह से हाईकोर्ट ने सुनवाई की है तो कोर्ट भी याचिका पर विभिन्न तरह के निर्देश जारी कर सकती है।.

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