इंदौर। दुर्घटना में चोट आने पर एक आशा कार्यकर्ताओं को सवा लाख का मुआवजा मिलेगा. हालांकि आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा 13 लाख के हर्जाने के तौर पर मांगे गए थे, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आशा कार्यकर्ता को मात्र सवा लाख रुपये हर्जाने के रूप में देने के आदेश दिए हैं.
घटना 30-12-2015 की सुबह की है. आशा कार्यकर्ता ममता अपने घर से भाई अनिल के साथ बाइक पर बैठकर अरविंदो की ओर आ रही थी. इसी दौरान जब वह अरविंदो हॉस्पिटल से कुछ आगे निकली तो उसे शरद राजपूत नामक वाहन चालक ने टक्कर मार दी, जिससे ममता गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे इलाज के लिए इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया. जहां पर विभिन्न तरह के इलाज करने के बाद भी उसे शरीर में काफी समस्या हो गई और वह स्थाई रूप से दिव्यांग हो गई. जिसके कारण उसने पूरे मामले को लेकर इंदौर के जिला कोर्ट में एक परिवाद दायर किया और हर्जाने के तौर पर तेल 13 लाख की मांग की, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस पूरे मामले में घायल आशा कार्यकर्ताओं को सवा लाख रुपए देने के आदेश आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेंस को दिए हैं.