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कोर्ट का आदेश, दुर्घटना से दिव्यांग हुई आशा कार्यकर्ता को सवा लाख का मुआवजा

इंदौर में दुर्घटना में चोट आने पर दिव्यांग हुई आशा कार्यकर्ताओं को कोर्ट ने सवा लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

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Published : Feb 24, 2021, 12:27 PM IST

इंदौर। दुर्घटना में चोट आने पर एक आशा कार्यकर्ताओं को सवा लाख का मुआवजा मिलेगा. हालांकि आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा 13 लाख के हर्जाने के तौर पर मांगे गए थे, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आशा कार्यकर्ता को मात्र सवा लाख रुपये हर्जाने के रूप में देने के आदेश दिए हैं.

घटना 30-12-2015 की सुबह की है. आशा कार्यकर्ता ममता अपने घर से भाई अनिल के साथ बाइक पर बैठकर अरविंदो की ओर आ रही थी. इसी दौरान जब वह अरविंदो हॉस्पिटल से कुछ आगे निकली तो उसे शरद राजपूत नामक वाहन चालक ने टक्कर मार दी, जिससे ममता गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे इलाज के लिए इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया. जहां पर विभिन्न तरह के इलाज करने के बाद भी उसे शरीर में काफी समस्या हो गई और वह स्थाई रूप से दिव्यांग हो गई. जिसके कारण उसने पूरे मामले को लेकर इंदौर के जिला कोर्ट में एक परिवाद दायर किया और हर्जाने के तौर पर तेल 13 लाख की मांग की, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस पूरे मामले में घायल आशा कार्यकर्ताओं को सवा लाख रुपए देने के आदेश आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेंस को दिए हैं.

6 साल के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

बता दें, पूरी घटना 13-12-2015 की थी इसके बाद यह पूरा मामला इंदौर की जिला कोर्ट में चल रहा था और दोनों पक्षों को सुनने के बाद इंदौर की जिला कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को सवा लाख रुपए देने के आदेश दिए हैं. इसी के साथ बता दें घायल आशा कार्यकर्ता उज्जैन में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ है और उसे प्रति माह आठ हजार मिलते हैं. अतः पालन पोषण करने में उसे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उसने इंदौर की जिला कोर्ट में हर्जाने के लिए एक याचिका लगाई थी. जिस पर लगातार सुनवाई होने के बाद इंदौर की जिला कोर्ट ने संबंधित बीमा कंपनी को सवा लाख रुपए हर्जाने के तौर पर देने के आदेश दिए हैं.

फिलहाल आशा कार्यकर्ता की ओर से 13 लाख रूपए की डिमांड की गई थी, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सवा लाख रुपए देने के आदेश दिए हैं.

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