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ग्वालियर हाईकोर्ट का आदेश, जमानत पर रिहा आरोपी को लगाने होंगे 25 पौधे

ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक अनोखा आदेश सुनाया है. एक आरोपी को जमानत पर रिहा करके उसे 25 पौधे लगाने का आदेश दिया है. साथ ही एक साल तक उसकी देखभाल करने का भी आदेश दिया.

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Published : Jul 28, 2019, 4:48 PM IST

Updated : Jul 28, 2019, 9:35 PM IST

जमानत पर रिहा आरोपी ने पौधे लगाए

विदिशा। पर्यावरण को बचाने के लिए अब कोर्ट भी आगे आ रहा हैं. ऐसा ही एक अनोखा आदेश ग्वालियर हाईकोर्ट ने दिया है. जिसमें आरोपी राजू अहिरवार को कोर्ट ने सशर्त जमानत का आदेश दिया. जमानत भरने के साथ 25 पौधे लगाकर एक साल तक उनकी देखभाल करने का आदेश दिया गया है.

ग्वालियर हाईकोर्ट का आदेश


आरोपी के वकील कौशल मांझी ने बताया कि अब न्यायालय भी पर्यावरण बचाने के क्षेत्र में सचेत हो गया है. यह आदेश उसी के चलते हुआ है. उनके पक्षकार ने पौधे लगा दिए हैं और एक साल तक उनकी देखभाल भी करेगा.


बता दें कि नाबालिग के उपर अपने ही गांव की लड़की के साथ दुष्कर्म करने और भगा ले जाने का आरोप लगा था. जिस पर मुकदमा कायम हुआ और विदिशा कोर्ट ने जब जमानत खारिज कर दी तो मामला ग्वालियर हाई कोर्ट में पहुंचा. हाई कोर्ट ने अनोखा आदेश सुनाते हुए 25 हजार रूपए की जमानत के साथ 25 पौधे लगाने और एक साल तक उनकी देखभाल करने के आदेश दिए.

Last Updated : Jul 28, 2019, 9:35 PM IST

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