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प्रतिबंधित इंजेक्शन बेचने के आरोप में पशु आहार दुकान के संचालक को 4 साल की जेल, डेढ़ लाख का जुर्माना

पशु आहार दुकान में प्रतिबंधित ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन बेचने के मामले में कोर्ट ने दुकान संचालक को 4 साल की जेल की सजा सुनाई है और डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

ग्वालियर कोर्ट ने सुनाई सजा

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Published : Jun 7, 2019, 11:07 PM IST

ग्वालियर। पशु आहार दुकान संचालक को कोर्ट ने 4 साल की जेल की सजा सुनाई है. दोषी अपनी दुकान में 5 साल पहले प्रतिबंधित ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन को अवैध रूप से बेचता था. साथ ही डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

ग्वालियर कोर्ट ने सुनाई सजा
गायत्री नगर इलाके में जय दुर्गे ट्रेडिंग कंपनी के संचालक श्रीनिवास शर्मा की दुकान से 2010 में प्रतिबंधित ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन की 104 वाइल के साथ पकड़ा गया था. इंजेक्शन का इस्तेमाल दुधारू पशुओं को तत्काल दूध देने के लिए

किया जाता था. इसी मकसद से श्रीनिवास शर्मा ने अपनी दुकान में यह प्रतिबंधित इंजेक्शन रखे थे. पशु आहार खरीदने वाले लोगों को मवेशियों को तुरंत दूध देने के लिए इंजेक्शन्स बेचता था. उसके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दोषी को 4 साल की जेल की सजा सुनाई है.

गौरतलब है कि ऑक्सीटॉसिन का इस्तेमाल कई लोग फल, सब्जी और देह व्यापार से जुड़े लोग नाबालिक लड़कियों के हॉरमॉन्स में बदलाव करने के लिए करते हैं. इंजेक्शन के लगातार इस्तेमाल से महिलाओं की सेहत पर बुरा असर पड़ता है. वहीं जानवरों की उम्र कम हो जाती है.

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