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स्कूली वाहनों में ओवरलोडिंग रोकने के लिए हफ्तेभर में कार्ययोजना दे सरकार: हाईकोर्ट

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Published : Jun 26, 2019, 3:26 PM IST

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश में स्कूली वाहनों में ओवरलोडिंग रोकने के लिए सख्ती से अमल नहीं होने पर नाराजगी जताई है. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से 1 सप्ताह के भीतर वाहनों में ओवरलोडिंग रोकने संबंधी कार्ययोजना पेश करने के निर्देश दिए हैं.

ग्वालियर हाईकोर्ट

ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश में स्कूली वाहनों में ओवरलोडिंग रोकने के लिए सख्ती से अमल नहीं होने पर नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि 12 फरवरी को स्कूल वाहनों में ओवरलोडिंग रोकने संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद ये नहीं रुक रहे हैं.

स्कूली वाहनों में ओवरलोडिंग मामले में हाकोर्ट ने सरकार को दिये जरूरी दिशा-निर्देश

हाईकोर्ट ने कहा है कि आए दिन स्कूली बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है. यहां तक कि कई वाहनों में सीट के अलावा फट्टे भी लगाए गए हैं, जिन्हें निकालने के निर्देश भी दिए गए थे. एक अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में स्कूली वाहनों में बच्चों को बेतरतीब तरीके से बिठाने और उनकी जान से खिलवाड़ करने को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. दायर याचिका में सरकार स्कूल प्रबंधन और परिवहन विभाग को पक्षकार बनाया गया था.

हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए थे और 12 फरवरी 2019 के अपने आदेश में वाहनों में ओवरलोडिंग रोकने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए थे. स्कूली वाहनों में ओवरलोडिंग नहीं रुकने और वाहन चालकों द्वारा नए-नए तरीके अपनाने के बाद न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार 1 सप्ताह के भीतर वाहनों में ओवरलोडिंग रोकने संबंधी कार्ययोजना बनाकर कोर्ट में पेश करे.

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