ग्वालियर। एक मंदबुद्धि नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना को ग्वालियर कोर्ट ने बेहद हैवानियत भरी घटना बताया है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह से पड़ोसी युवक ने लड़की के विश्वास को ठेस पहुंचाई है उससे उसका कृत्य किसी नर पिशाच से कम नहीं लगता है. कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही न्यायालय ने 20 हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया गया है.
मंदबुद्धि नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्रकैद, 20 हजार का जुर्माना
मंदबुद्धि नाबालिग के साथ रेप करने वाले युवक को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 20 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया.
दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
न्यायालय ने 5 साल पहले के मामले में आरोपी नरेश राठौड़ को दोषी पाते हुए उसे उम्र कैद की सजा से दंडित किया. इसके अलावा जुर्माने की राशि के रुप में 15 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश भी दिया है.
बता दें कि महाराजपुरा थाना क्षेत्र में नरेश राठौड़ ने अपने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था.
Last Updated : Nov 1, 2019, 11:33 PM IST