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व्यापमं घोटाले के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई पांच साल सश्रम कारावास की सजा, ये है पूरा मामला

व्यापमं घोटाला में दोषी पाए जाने पर विशेष अदालत ने राजगढ़ के एक युवक को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा

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Published : Sep 19, 2019, 11:46 PM IST

ग्वालियर। व्यापमं घोटाला मामले में दोषी पाए जाने पर विशेष अदालत ने राजगढ़ के एक युवक को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीन हजार दो सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं. युवक पर अपनी जगह दूसरे को परीक्षा में बैठाने और कूट रचित दस्तावेज तैयार करने का आरोप है.

आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा


गिर्राज शर्मा की जगह जो लड़का संविदा शाला शिक्षक-2012 की परीक्षा देने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर से यहां आया था. उसे नाबालिक मानते हुए उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया हैं. दरअसल राजगढ़ का रहने वाला गिर्राज शर्मा साइंस कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र में 2012 में संविदा शाला शिक्षक यानी गुरुजी की परीक्षा के लिए आवेदन किया था.


लेकिन उसने दस्तावेजों में हेराफेरी करके अपनी जगह संदीप उर्फ़ अंकित सिंह को परीक्षा देने के लिए भेजा. परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षक ने उसे फोटो मिस मैच होने के कारण पकड़ लिया. झांसी रोड पुलिस ने दोनों लड़कों के खिलाफ धोखाधड़ी आपराधिक षड्यंत्र और परीक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. इसमें गिर्राज शर्मा पिछले 29 महीने से जेल में ही हैं.

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