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26 लोगों के शस्त्र लाइसेंस रद्द, प्रशासन का निर्देश नहीं मानने पर कार्रवाई

ग्वालियर में आदर्श आचार संहिता के चलते जिला प्रशासन ने हथियार जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है. प्रशासन ने लाइसेंसी हथियार जमा नहीं करने वालों का लाइसेंस निरस्त कर दिया है.

ग्वालियर

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Published : Apr 25, 2019, 10:53 PM IST

ग्वालियर। आदर्श आचार संहिता के चलते जिला प्रशासन ने हथियार जमा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है. प्रशासन ने लाइसेंसी हथियार जमा नहीं करने वालों का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रशासन ने 26 लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं.

मामले की जानकारी देते एडीएम संदीप केरकेट्टा

ग्वालियर-चंबल संभाग में हथियारों को स्टेटस सिंबल माना जाता है. यही कारण है कि अकेले ग्वालियर में करीब तीस हजार शस्त्र लाइसेस हैं. एडीएम संदीप केरकेट्टा ने बताया कि 72 ऐसे लोग हैं जिनको प्रशासन हथियार जमा करने का नोटिस जारी कर चुका है.

जिला प्रशासन ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा के बाद 312 लोगों को शस्त्र रखने की छूट दी है. व्यापारी, पेट्रोल पंप मालिक, सोने-चांदी के बड़े कारोबारी को ये छूट दी गई है. इस बार चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन को सिर्फ आठ अर्धसैनिक बलों की कंपनियां ही मिलेंगी.

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