मध्य प्रदेश

madhya pradesh

लॉकडाउन 4.0 में खुलेंगी सभी दुकानें, नियमों का पालन करने के आदेश जारी

By

Published : May 20, 2020, 11:19 PM IST

जिले में लॉकडाउन को लेकर एसडीएम ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है. जिसमें सभी नियमों का पालन करना जरूरी है, वहीं उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

All shops will open in lockdown 4.0, orders issued to follow the rules in dewas
लॉकडाउन 4.0 में खुलेंगी सभी दुकानें, नियमों का पालन करने के आदेश जारी

देवास। कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसे देखते हुए लगातार लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ रहा है. वहीं प्रशासन भी लोगों की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है, प्रशासन का कहना है कि कोरोना से लड़ने के लिए जनता का सहयोग जरूरी है. जब तक प्रशासन को लॉकडाउन में जनता का साथ नहीं मिलेगा लॉकडाउन सफल नहीं हो सकेगा, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने नियमों में परिवर्तन किया है.

कन्नौद एसडीएम के सी परते ने बताया कि लॉकडाउन के चौथे चरण में दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, जो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी. वहीं चाय, पान की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, पार्लर, जिम में प्रतिबंध लागू रहेगा और अगले आदेश तक बंद ही रहेंगा. इसके साथ ही दुकानदारों को नियमों का पालन करते हुए दुकान खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 4 से ज्यादा लोग दुकान में इकठ्ठा नहीं होंगे.

इन नियमों का उल्लंघन करने पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, फल सब्जी की एक जगह स्थाई दुकान नहीं लगेगी. हाथ ठेला वाले सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक जगह-जगह घूमकर सब्जी और फल बेच सकते हैं, वहीं इस लॉकडाउन में भी सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आयोजन, रैली पर पहले की तरह ही प्रतिबंध लगा हुआ है. साथ ही सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाकर रखने को कहा गया है, वहीं सार्वजनित स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा इसका उल्लंघन करने वाले पर हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा, इस दौरान बाहर घूमने वाले और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

कन्नौद थोक सब्जी मंडी बुधवार और शुक्रवार को सुबह 6 से 9 बजे तक चालू रहेगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क लगाना अनिवार्य होगा. इस आशय का आदेश अधिकारी ने बुधवार को जारी किया.

ABOUT THE AUTHOR

...view details