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सांप्रदायिक दंगा फैलाने के आरोप में 19 अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई दस- दस साल की सजा

15 जनवरी 2016 को हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान 19 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था. जिसमें उन सभी 19 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और सभी को दस-दस साल की सजा सुनाई गई.

जिला एवं सत्र न्यायालय, देवास

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Published : Jul 24, 2019, 7:01 PM IST

देवास। जिला कोर्ट ने सांप्रदायिक उपद्रव और धार्मिक स्थल में पेट्रोल बम के बरामदगी के मामले में 19 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई. 15 जनवरी 2016 को हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान 19 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था. सजा सुनने के बाद एक आरोपी की तबीयत खराब हो गई, जबकि कुछ आरोपी अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आए.

दंगा फैलाने वाले अभियुक्तों को हुई सजा
वकील अतुल पंडया ने बताया कि जनवरी 2016 को कोतवाली थाना में 19 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी. घटना में आरोपियों द्वारा आतंक फैलाने की कोशिश की गई. सर्चिंग के दौरान धार्मिक स्थल पर पेट्रोल बम भी बरामद हुए थे. जिसमें उन सभी 19 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ. इसी मामले को लेकर अपर सत्र न्यायाधीश अंचन सक्सेना ने सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए दस- दस साल की सश्रम सजा सुनाई.

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