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Datia Unlock: सुबह से शाम तक बाजार गुलजार, कहीं छूट तो कहीं जारी है आंशिक प्रतिबंध

दतिया कलेक्टर ने नए आदेश जारी कर बाजारों को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी है, साथ ही शादी समारोह में दोनों पक्षों से 20-20 लोगों को कोविड की निगेटिव रिपोर्ट के साथ शामिल होने की अनुमति दी है, जबकि कोरोना गाइडलाइन के साथ ज्यादातर गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी है.

Collector issued new orders for unlock
कलेक्टर ने अनलॉक के नए आदेश किये जारी

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Published : Jun 14, 2021, 1:23 PM IST

दतिया। बाजार अब सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक गुलजार रहेंगे. कलेक्टर संजय कुमार (Datia Collector Sanjay Kumar) ने रविवार को कहा कि आगामी आदेश तक मौजूदा आदेश ही प्रभावी रहेगा, जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. आदेश के अनुसार सभी दुकानदारों को मास्क और सेनेटाइजर का उपयोग निश्चित रूप से करना होगा. साथ ही ग्राहकों को भी कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रेरित करना होगा. यदि कोई दुकानदार कोविड गाइडलाइ का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही दूसरी बार उल्लंघन पर एक हजार रूपये और तीसरी बाल उल्लंघन करने पर दुकान सील करने की कार्रवाई कर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा.

ये सेवाएं हुई शुरू

स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सालय चालू रहेंगे. केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन खुली रखी जा सकेंगी. पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेगी. सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी. साथ ही बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम चालू रहेंगे. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऑपरेशन्स की अनुमति होगी. सभी प्रकार के माल की आवाजाही बिना किसी रोक-टोक के जारी रहेगी. सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत संचालन की अनुमति रहेगी.

इन पर रहेगी रोक

सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें भीड़ इकट्ठा होती है, उन सभी गतिविधियों पर रोक ही रहेगी. स्कूल काॅलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे. लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगे. सभी सिनेमा घर, शाॅपिंग माॅल, स्वीमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पाॅट, ऑडिटोरियम, सभा गृह बंद रहेंगे. वहीं अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं रहेगी. शादी समारोह में दोनों पक्षों के कुल 40 लोग शामिल हो सकेंगे, जिसकी अनुमति अनुविभागीय अधिकारी से लेनी होगी. विवाह समारोह से तीन दिन पहले विवाह में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की कोविड जांच की गई हो, साथ ही जांच रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त होने पर विवाह में शामिल होने की अनुमति होगी.

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