छिन्दवाड़ा।छिंदवाड़ा में लगातार कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं. ऐसे में सरकार ने अब यहां सात दिनों का टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है. जिसके चलते जिले के कलेक्टर ने छिन्दवाड़ा जिले की सभी सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं. जिसके अनुसार जिले की सभी सीमाओं में 8 अप्रैल के रात 8 बजे से 16 अप्रैल 2021 की सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन लगेगा.
- जानें लॉकडाउन की गाइडलाइन
कलेक्टर ने बताया कि इस प्रतिबंध से कुछ गतिविधियों के लिए छूट रहेगी. उन्होंने बताया कि राज्य शासन के शासकीय कार्यालय हर हफ्ते सोमवार से शुकवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे. शासकीय/निजी कार्यालयों में जरूरी कामों के लिए ही कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया जाए, जरूरी नहीं होने पर घर से ही काम कराया जाए, घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता और न्यूज़ पेपर हॉकर सुबह 6 बजे से 8.30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. मेडिकल स्टोर, बैंकिंग संस्थान, एटीएम, पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे और शासकीय उपार्जन कार्य में छूट रहेगी. इसके साथ ही टीकाकरण केन्द्रों में टीका लगवाने के लिए आने जाने में छूट रहेगी, औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों, कर्मचारियों, औद्योगिक कच्चे माल और उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन, रेलवे स्टेशन आने-जाने, परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे शासकीय/प्राइवेट जॉब के कर्मचारियों को ऑफिस तक आने जाने की छूट परिचय पत्र दिखाने पर दी जाएगी.
छिंदवाड़ा में तीन दिन के लिए लगा लॉकडाउन, बढ़े सब्जियों के दाम
- होम डिलीवरी से घर तक पहुंचाया जाएगा सामान
उन्होंने बताया कि थोक सब्जी मंडी खुली रहेगी, थोक सब्जी मण्डी से केवल फुटकर फल और सब्जियां बेची जाएंगी, फुटकर सब्जी मंडियां बंद रहेंगी, फल और सब्जियां ठेलों के जरिए घऱ-घर बेची जाएगी, खाद्य और अत्यावश्यक सामग्री की दुकानों से होम डिलीवरी से सामग्री घर तक पहुंचाई जा सकेगी, दुकानों से आम जनता सीधे खरीददारी नहीं कर सकेंगे, सभी गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी. गोडाउन से गैस का वितरण नहीं किया जाएगा, गोडाउन से गैस की होम डिलिवरी किए जाने की छूट रहेगी. प्लांट से गोडाउन तक पहुंचने के लिए उपयोग में आने वाले वाहनों को आने-जाने की छूट रहेगी.
- आयोजनों में नहीं जुटेगी भीड़
नगरपालिका, नगर पंचायतों में आवश्यक सेवाएं साफ सफाई, बेस्ट डिस्पोजल, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था में लगे कर्मचारी और वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीकाम, इन्टरनेट, पोस्टल सेवाएं परिचय पत्र दिखाने पर प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. अति आवश्यक परिवहन को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा. विवाह और अंतिम संस्कार के कार्यक्रम शासन ने निर्धारित संख्या की सीमा रखते हुए अत्याधिक सीमित संख्या में सम्पन्न किए जा सकेंगे. विवाह की अनुमति संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दण्डाधिकारी देंगे.
जिले के धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना-जाना प्रतिबंधित होगा. मदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा समिति, पुजारी, मौलवी, पादरी, ज्ञानीजी पूजा-पाठ कर सकेंगे. लेकिन एक साथ 5 से ज्यादा संख्या नहीं होगी. जिले में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंधित रहेगा. इस अवधि में पड़ने वाले सभी त्योहार प्रतीकात्मक रूप से मनाये जाएंगे और जिले के सभी साप्ताहिक हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे.