जबलपुर।मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने बुधवार को छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा को निलंबित करने का आदेश जारी किया था. इसके बाद छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा चीफ जस्टिस कोर्ट में मौजूद हुए और उन्होंने कोर्ट के आदेश को पालन न करने पर माफी मांगी. इसके बाद चीफ जस्टिस ने निलंबन का आदेश वापस ले लिया. इसके साथ ही एनएचएआई के अधिकारी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट भी वापस हो गया.
जमीन अधिग्रहण से जुड़ा था मामला :दरअसल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने छिंदवाड़ा के एक मंदिर की जमीन अधिग्रहण किया था. इस मामले में नेशनल हाइवे ने मंदिर की आधी जमीन का मुआवजा दे दिया था और आधी को जस का तस छोड़ दिया था. इसी मुद्दे को मंदिर की समिति ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने नेशनल हाइवे के अधिकारियों को आदेश दिया था कि मंदिर की बाकी जमीन का भी मुआवजा दिया जाए लेकिन एनएचएआई के अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया.
आदेश का पालन नहीं किया :28 मार्च को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक को आदेश जारी किया था कि नेशनल हाईवे के अधिकारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए लेकिन छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक ने कोर्ट में जवाब पेश किया था कि नेशनल हाईवे के अधिकारी का ट्रांसफर आंध्रप्रदेश हो गया है. इसलिए वह उसे पेश नहीं कर सकते. बुधवार को इस मुकदमे की सुनवाई हुई.