मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

मास्क नहीं लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने दिए आदेश

दूसरे चरण के लॉकडाउन में लोगों को कुछ रियायत दी गई है, इसके बावजूद लोग केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसे देखते हुए भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े मास्क नहीं लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

Shopkeeper will be cracked on selling grocery without mask
बिना मास्क के किराना बेचने पर दुकानदार पर होगी कार्रवाई

By

Published : Apr 23, 2020, 9:48 AM IST

भोपाल|राजधानी में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए फिलहाल टोटल लॉकडाउन किया गया है, लेकिन कुछ जगह पर थोड़ी रियायत दी गई है. जिसके तहत किराने की दुकानों से लोगों को रोजमर्रा की चीजों को मुहैया कराया जा रहा है. इस दौरान कई दुकानदार जो किराने का सामान या अन्य चीजें ग्राहकों को मुहैया करवा रहे हैं, वो केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं. तमाम दुकानदार मास्क, हाथों में ग्लब्स और सिर को ढाक के रखने के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं. जिसे देखते हुए भोपाल कलेक्टर ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ धारा- 188 के तहत मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

कलेक्टर ने सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया हैं कि, उनके आवंटित क्षेत्रों में कोई भी प्रतिष्ठान, दुकानदार और स्टोर संचालक जो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है उस पर तत्काल कार्रवाई करें. साथ ही कलेक्टर ने सख्त आदेश दिया है कि, जो भी ग्राहक बिना मास्क के सामन खरीदने आएं, उन्हें वापस लौटा दिया जाए.

कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि, शहर में अगर कोई भी दुकानदार, स्टोर संचालक, डिलीवरी ब्वॉय और कार्यरत स्टॉफ बिना मास्क के खाद्य सामग्री वितरित करते पाया जाता है, तो संबंधित और उनके संचालक पर धारा- 188 अंतर्गत सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर भी दर्ज की जाए.

ABOUT THE AUTHOR

...view details